Tax Deduction India 2023: सिर्फ निवेश ही नहीं, अपने खर्च पर भी बचा सकते हैं टैक्स, इन 5 तरीकों से होगी बचत
Tax Deduction India 2023: टैक्सपेयर्स टैक्स भरने के साथ-साथ टैक्स बचा भी सकते हैं, और इसके लिए उन्हें निवेश की शर्त को पूरा करने की जरूरत नहीं है. वो अपने कुछ खर्चों को दिखाते हुए भी टैक्स में छूट पा सकते हैं, वो भी वैध तरीके से (How to save tax with zero investment).
Income Tax Deductions: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दिन करीब आ रहे हैं. इस वक्त लोगों का ध्यान इस ओर जाता है कि चल रहे फाइनेंशियल ईयर (Financial Year 2023) में उनकी आय पर कितना टैक्स बनेगा और वो किन तरीकों से अपना टैक्स बचा (Tax Saving) सकेंगे. यही वह टाइम है, जब लोग टैक्स बचाने के लिहाज से कई इन्वेस्टमेंट टूल में निवेश भी शुरू करते हैं. Income Tax Act की सेक्शन 80C के तहत आपको आपके कई निवेश का प्रूफ देने पर टैक्स डिडक्शन (Tax Benefit under 80C) मिलता है, ऐसे में निवेश करने का फायदा मिलता है, लेकिन बहुत से टैक्सपेयर होते हैं, जो अपनी आर्थिक स्थिति के चलते निवेश नहीं कर पाते, ऐसे में वो कैसे टैक्स बचाएं? राहत की बात है कि ऐसे टैक्सपेयर्स टैक्स भरने के साथ-साथ टैक्स बचा भी सकते हैं, और इसके लिए उन्हें निवेश की शर्त को पूरा करने की जरूरत (How to save tax with zero investment) नहीं है. वो अपने कुछ खर्चों को दिखाते हुए भी टैक्स में छूट पा सकते हैं, वो भी वैध तरीके से.
बिना निवेश के कहां बचेगा टैक्स? (Tax Saving with Zero Investment)
1. HRA या House Rent Allowance (Tax Deduction on HRA)
अगर आप किराये के घर पर रहते हैं तो आपके पास Tax Savings का सबसे प्राइमरी टूल है. किराये के आवास के लिए आपकी सैलरी का एक हिस्सा जाता है. इनकम टैक्स एक्ट 1961, के रूल 2A के सेक्शन 10(13A) के तहत आपको एचआरए पर टैक्स छूट मिलती है. टैक्स डिडक्शन में एचआरए पर आंशिक तौर के साथ-साथ पूरी तरह टैक्स छूट मिल जाती है.
ये भी पढ़ें: Old vs New Tax Regime: IT डिपार्टमेंट का नया Tax Calculator बताएगा किस टैक्स रिजीम में होगा फायदा
2. Education Loan (Tax Deduction on Education Loan)
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
यूं तो लोन पर आपको टैक्स छूट नहीं मिलती है, लेकिन आपको एजुकेशन लोन पर छूट मिल जाती है. एजुकेशन लोन आपकी उच्च शिक्षा के खर्चों और और लोन चुकाने के लिए कवरेज देता है. आईटी एक्ट के सेक्शन 80E के तहत एजुकेशन लोन पर भरे गए ब्याज (tax deduction on education loan interest) पर आपको टैक्स छूट मिलती है. यानी कि लोन की किस्तें चुकाने के लिए जो आपकी जेब से खर्च जा रहा है, उसपर आप टैक्स छूट ले सकते हैं. जब आप कुल देय ब्याज पर डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं तो आपकी ओवरऑल ग्रोस इनकम में से उतना ही अमाउंट घट जाता है. इससे कम हो जाता है.
ये भी पढ़ें: New Tax Slabs: इस साल नए टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहते हैं ITR? एक फॉर्म से बनेगा काम, जानें कैसे स्विच कर पाएंगे
3. होम लोन (Tax Deduction on Home Loan)
हाउसिंग लोन पर भी आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है. आपको अपने लोन पर मूलधन को ब्याज सहित चुकाना होता है, वो भी लोन टेन्योर खतम होने के भीतर. आयकर कानून की धारा 24(b) के तहत अगर आप ऐसे घर के लिए लोन चुका रहे हैं, जिसमें आप रह रहे हैं तो आपको 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिल सकती है. वहीं, अगर आप अंडर कन्स्ट्रक्शन हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ही इसपर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. वहीं, अगर आपने पूरी तरीके से बना-बनाया घर खरीदा है तो आप हाउसिंग लोन पर चुकाए गए ब्याज पर तुरंत टैक्स डिडक्शन क्लेम (tax deduction on home loan repayment) कर सकते हैं.
ये भी पढ़ें: ITR Forms for AY 2023-24: जारी हो गए अपडेटेड आईटीआर फॉर्म, ITR-1 से लेकर ITR-6 तक, जानें आपको कौन सा भरना है
4. बच्चों की ट्यूशन फीस या पढ़ाई से जुड़े दूसरे खर्चे (Tax Deduction on Children’s Tuition Fees, Education Allowance, and Hostel Allowance)
अगर आपके बच्चे हैं, जिनकी पढ़ाई हो रही है तो आप उनके पढ़ाई के कुछ खर्चों पर भी टैक्स डिडक्शन क्लेम (tax deduction claim on tuition fee) कर सकते हैं. आप अपने बच्चे की ट्यूशन फीस, हॉस्टल का खर्च, एजुकेशन अलाउंस पर छूट मांग सकते हैं. IT Act के Section 10 के तहत आपको इनपर क्लेम करने का ऑप्शन मिलता है. बता दें कि बच्चों के खर्चे पर सालाना 1,200 रुपये और अधिकतम दो बच्चों हॉस्टल के खर्चों पर सालाना 3,600 रुपये पर आप छूट क्लेम कर सकते हैं.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
07:58 AM IST